हरियाणा में 12 साल की बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा, विधानसभा में बिल पास

3/15/2018 3:22:02 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में बहू-बेटियों से हो रही दरिंदगी पर हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। 

हरियाणा में इस साल से बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर हवस के दरिंदों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है, जहां बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सजा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी।