HC ने लगाई राम रहीम की पत्नी को फटकार, कहा- किस हैसियत से दाखिल की पैरोल याचिका

8/27/2019 2:47:29 PM

डेस्कः साध्वी यौन शोषण केस में सुनारिया जेल मे सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की पत्नी को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल मां की सेहत का हवाला देते हुए राम रहीम की पत्नी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी लगाई गई थी जिसे पहले तो जेल सुपरिटेंडेंट ने खारिज कर दिया था और आज हाई कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राम रहीम की पत्नी से पूछा की उसने किस हैसियत से ये याचिका लगाई है। कोर्ट ने कहा राम रहीम डॉक्टर तो नहीं है इलाज तो डॉक्टर ने करना है। डेरे का इतना बड़ा अस्पताल है तो वहां इलाज़ करवाएं वहां पूरे परिवार के सदस्य और डेरे के कर्मी भी है। सिर्फ बेटे के होने पर क्या उनका इलाज होगा क्या? 



जब राम रहीम की मां की सेहत के संबंध में जांच की गई तो रिपोर्ट में सामने आया कि नसीब कौर को दिल की बीमारी है लेकिन वह गंभीर नहीं है और उनका ख्याल रखने वालों की अस्पताल में कोई कमी भी नहीं है। उनकी देखभाल और सेवा ठीक ठाक हो रही है। इसी मैडिकल रिपोर्ट को देखते जेल सुपरिटेंडेंट ने राम रहीम की पैरोल के बारे में फैसला लिया। इससे पहले राम रहीम ने खेती करने के लिए पैरोल की अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।  

गौरतलब है कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह इंसा द्वारा पैरोल के लिए लगाई गई अर्जी पर सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि किसी भी कैदी के लिए पैरोल मांगना उसका हक है।मगर उसे पैरोल दी जा सकती है या नहीं यह एक बड़ी प्रक्रिया है।

 

Isha