खट्टा सिंह की अपील पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को किया नोटिस जारी

10/6/2017 1:44:27 PM

चंडीगढ़(चंशेखर धरणी): बलात्कारी राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की अपील पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को 31 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है। खट्टा सिंह ने अपनी अपील सीबीआई कोर्ट पंचकूला के 25 सितंबर के आदेशों के खिलाफ दायर की थी जिसमें उसकी रंजीत सिंह मर्डर केस में पुनः गवाही दर्ज करवाने की मांग को रद्द कर दिया गया था।

हत्या के दौरान डेरे में मौजूद था खट्टा सिंह
खट्टा सिंह के अनुसार वह रंजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या के दौरान डेरे में तैनात था और इन हत्याओं को लेकर जानकारी रखता है। ऐसे में उसकी गवाही अहम साबित हो सकती है। हालांकि वह इससे पहले कई बार गवाही देने से मुकर चुका है।

खट्टा सिंह राम रहीम का पूर्व अनुयायी अौर उस बस का ड्राइवर रह चुका है जिसका गुरमीत राम रहीम सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करता था। खट्टा सिंह ने जून, 2007 में डी.आई.जी. सी.बी.आई. के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिसमें हत्याओं व साध्वियों के यौन शोषण के संबंध में बयान दिए गए थे। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपने बयान दर्ज किए गए थे। केस के ट्रायल के दौरान वह फरवरी, 2012 में गवाह के रूप में पेश भी हुआ था लेकिन उस समय उसने राम रहीम से डर गवाही देने से इंकार कर दिया था। अब उसके फिर से बयान दर्ज किए जाए। वहीं याचिका में मांग की गई है।