प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटू बंधुओं को हाईकोर्ट से राहत नहीं

9/25/2017 3:59:37 PM

पंचकूला(ब्यूरो): रेयान इंटरनेशल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो परिवार को एक बार फिर पंजाब अौर हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। पिंटो परिवार जिसमें रेयान इंटरनेशल स्कूल के सी.ई.अो. रेयान पिंटो और उनके माता-पिता, संस्थापक चेयरमैन ऑगस्टाइन पिंटो व प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके चलते पिंटू बंधुअों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था। कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था लेकिन अब वह अपने आप को बेकसूर बता रहा है। वहीं यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।