प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका

9/16/2017 1:55:36 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरनी): गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 7 वर्षीय प्रद्युम्न की निर्मम हत्या के मामले रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन ट्रस्टियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में  अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं। ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ पिंटो तथा मां ग्रेसी पिंटो की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोई आपत्ति नहीं लगाई तो इन पर सोमवार को सुनवाई होगी।

इनके खिलाफ आइपीसी की धारा-302, आर्म्स एक्ट की धारा-25 , जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। स्कूल के नार्थन जोन हैड फ्रांसिस थॉमस ने भी मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट जे.एस. बेदी ने केस में पैरवी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार घटना को लेकर लोगों के विरोध के चलते तेजी से सक्रिय हो गई व कार्रवाई की। न्यूजपेपर्स व टी.वी. रिपोर्ट्स में राजनेताओं को दिखाया जिनमें राज्य के शिक्षा मंत्री भी थे, जिन्होंने स्कूल व इसकी मैनेजमैंट के खिलाफ टिप्पणियां की। 

शिक्षा मंत्री ने परिजनों व मीडिया को कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्डे्रन) एक्ट की धारा 75 के तहत स्कूल व इसकी मैनेजमैंट के खिलाफ एफ.आई.आर. को सुनिश्चित करेंगे। याचिका में न्यूजपेपर कटिंग्स को भी संलग्न किया गया है। याचिका में कहा कि एक्ट की धारा 75 को जनता/मीडिया के दबाव में लगाया है। पुलिस ने मामले में फ्रांसिस समेत स्कूल के ह्यूमन रिसोर्स हैड को संबंधित धाराओं के तहत 11 सितम्बर को गिरफ्तार किया था। याचिका में कहा गया कि याची 11 सितम्बर से कस्टडी में हैं और उन्हें आगे कैद में रखना न्यायोचित नहीं है।