पिंटो परिवार को हाईकोर्ट से राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रद्युम्न के पिता

10/3/2017 2:45:42 PM

गुरुग्राम(ब्यूरो): प्रद्युम्न के पिता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को राहत देते हुए 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पिंटो बंधुअों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए कहा था। जिससे पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से राहत मिल गई थी। प्रद्युम्न के पिता होईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थे। जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 

सीबीआई ने हाई कोर्ट से पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा था। सीबीआई अभी तक पिंटो परिवार से जवाब-तलब नहीं कर पाई है। हालांकि कोर्ट ने पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए हैं। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट से भी पिंटो परिवार को राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के साथ कुकर्म की कोशिश के बाद उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बस कंडक्टर अशोक अौर माली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।