प्रद्युम्न हत्याकांडः आरोपी बस कंडक्टर की जमानत पर कल तीन बजे फैसला सुनाएगी कोर्ट

11/20/2017 1:00:40 PM

गुरुग्राम(सतीश राघव): प्रद्युम्न हत्या मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपी बस कंडक्टर अशोक  की जमानत याचिका पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने न तो अशोक को क्लीनचिट दिया और नही जमानत का विरोध किया। एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला मंगलवार को 3 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पेश किया था जिसके बेस पर उन्होंने रेयान स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट को अरेस्ट किया था।

सोहना के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा बनाए गए मुख्यारोपी स्कूल बस कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला मंगलवार तीन बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न हत्या मामले में पुलिस ने अशोक को मुख्य आरोपी बनाया था जबकि मामला सीबीआई के पास जाने के बाद एंजेसी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कूल के 11वीं के एक छात्र को मुख्यारोपी बनाया है। ऐसे में अशोक के वकील मोहित वर्मा ने गुरुग्राम जिला अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी।

सुनवाई के दौरान अशोक के वकील मोहित वर्मा ने आपने मुवकिल को बेगुनाह बताते हुए कहा कि सीबीआई ने जो डीएनए रिपोर्ट भी पेश किया है वो भी अशोक के फेवर में है, ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए। अदालत में सुनवाई के दौरान जुरीडिक्शन को लेकर काफी बहस हुई। अशोक पर मामला पंचकूला सीबीआई अदालत में चल रहा है ऐसे में गुरुग्राम जिला अदालत में जमानत याचिका पर फैसले को लेकर संशय बरकरार है ऐसे में मंगलवार को पता चलेगा कि आरोपी अशोक को जमानत मिलती है या नहीं।