प्रद्युम्न केस VIDEO: आरोपी छात्र को 3 दिन की CBI रिमांड

11/8/2017 7:32:33 PM

गुरुग्रामः गुरुग्राम के रायन इंटरनैशनल पब्लिक स्कूल में छात्र प्रद्यूम्न की हत्या मामले में सीबीआई ने स्कूल के 11वीं के छात्र को मंगलवार रात हिरासत में लिया था। आज आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उसे तीन दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया। हालांकि सीबीआई ने 6 दिनों की मांग की थी।

अदालत ने व्यवस्था दी है कि सीबीआई छात्र से सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक ही पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के बाद आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। पूछताछ के दौरान बाल सुधार गृह से एक महिला कर्मी भी आरोपी के साथ मौजूद रहेगी। कानून के तहत पूछताछ के दौरान महिला की मौजूदगी जरुरी है।

इससे पहले सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी छात्र ने अपना गुनाह कबूल किया है। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी को भी नकार दिया है। सीबीआई ने कहा कि प्रद्युम्न के साथ यौन शोषण जैसी कोई घटना नहीं हुई है। एक नजर सीबीआई के दावों परः

-पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (पीटीएम) और परीक्षा टालने के लिए किया मर्डर। 

-सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच-पड़ताल, स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ से पूछताछ और अपराध स्थल के विश्लेषण के आधार पर सीबीआई अपराध की कडिय़ां जोड़ पाई। 

-आरोपी छात्र के अभिभावकों को पूरी तरह से सूचित रखा गया और जेजे अधिनियम के तहत सभी प्रावधानों का पालन किया गया। हमारे लिए वह मुख्य संदिग्ध है। 

-सीसीटीवी फुटेज को देखा जिसमें लोग शौचालय के भीतर और बाहर आते-जाते नजर आ रहे हैं। उसी के आधार पर एजेंसी ने संदिग्धों की सूची में काट-छांट की। 

-पढऩे में सही नहीं था आरोपी छात्र।

-आरोपी छात्र को डर था कि पीटीएम में उसकी शिकायत होगी और वह परीक्षा में फेल भी हो सकता है।

- प्रद्युम्न ने आरोपी छात्र को गलत काम करते हुए भी देख लिया था।

क्या है मामला?
8 सितंबर की सुबह दूसरी कक्षा का छात्र प्रद्युम्न स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद ही टॉइलट में खून से लथपथ मिला था। उस पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था।

प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं इस मामले में मामले में पिंटो परिवार पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल पिंटो फैमिली को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा कोर्ट को इस मामले में 10 दिनों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया है।