जेल से बाहर आने की तैयारी में राम रहीम!, मिल सकती है पैरोल (VIDEO)

punjabkesari.in Monday, Jun 24, 2019 - 05:56 PM (IST)

अंबाला (अमन कपूर): डेरा सच्चा सौदा में दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अब जेल से बाहर आ सकता है। यह खबर डेरा अनुयायियों के लिए खुशियों की बहार ला सकती है कि करीबन दो साल से अपने गुरू के दर्शनों को तरसे डेरा प्रेमी अब खुद को निहाल मानेंगे। राम रहीम के आने से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लग सकता है। हालांकि राम रहीम की पैरोल पर अभी जेल प्रशासन विचार कर रहा है।

वहीं राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि जेल में बाबा का आचरण अच्छा है, ऐसी रिपोर्ट एसपी जेल ने दी है। बाकि किसी कैदी को पैरोल देनी है या नहीं इसका फैसला कमिश्नर का होता है। हालात दोबारा न बिगड़े इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है। इसको लेकर कृष्ण पंवार ने कहा उनका जो काम था उन्होंने वो किया है बाकि सिविल पुलिस व प्रशासन इसको देखेगा।

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गौरतलब है कि राम रहीम ने जेल प्रशासन से सिरसा डेरे में खेतीबाड़ी करने की चाहत को कारण बनाते हुए 42 दिनों के  पैरोल की अर्जी लगाई है। जिस पर जेल प्रशासन से सिरसा प्रशासन से डेरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का ब्योरा मांगा है। सिरसा प्रशासन द्वारा रिपोर्ट देने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल प्रशासन तय करेगा कि राम रहीम को पैरोल देनी चाहिए या नहीं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है राम रहीम को पैरोल मिल ही जाएगी।

सिरसा डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि जेल अधीक्षक ने सिरसा के डीसी को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसके आधार पर राम रहीम को पेरोल दो जानी है। डीसी सिरसा ने पुलिस को आदेश दिए थे कि वो कानून व्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने बताया कि एसएचओ सदर और एसएचओ सिटी दोनों थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट आज देंगे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट डीसी सिरसा को देंगे। उम्मीद है कि आज ये रिपोर्ट डीसी को सब्मिट कर दी जाएगी।

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वहीं इस मसले पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अन्य मुजरिमों की तरह उन्हें भी पूरा हक है कि वे पेरोल मांगे। हालांकि राम रहीम को बेल मिले या नहीं यह निर्णय प्रशाशन व सरकार की रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

उधर, हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद ने कहा कि जब भी कोई कैदी परोल के लिए एप्लीकेशन देता है, तो वो जेल सुप्रिडेंट के पास से जिला उपायुक्त को भेजता है। उनके बाद एसपी से रिपोर्ट मांगी जाती है और अंतिम फैसला डिविजनल कमिश्नर को लेना होता है। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी जानकारी है कि एसपी ने रिपोर्ट नहीं दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

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उन्होंने यह भी कहा है कि कानून में हर कैदी को पेरोल का अधिकार है। यह निर्भर करता है कि पेरोल का कारण कितना जरूरी है। जो भी कार्यवाई होती है वो गुड प्रिजनर एक्ट के तहत होती है, जिसमें जिसमे सारी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि रेप के आरोपी को पेरोल नहीं मिल सकती।

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उल्लेखनीय है कि राम रहीम के जेल से बाहर आने के बाद यदि वह सिरसा डेरे में रहता है तो उसके अनुयायियों की भारी भीड़ जमा हो सकती है। यदि महीने भर भी राम रहीम डेरे में रहता है तो सिरसा जिले में लाखों की संख्या में डेरा प्रेमी आवागमन कर सकते हैं। यही नहीं देश में डेरा प्रेमियों की संख्या करीब पांच करोड़ मानी जाती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों के लोग डेरे से जुड़े हुए हैं।


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Shivam

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