नाबालिगा को गर्भवती करने के दोषी रिश्तेदार को 10 वर्ष कैद

5/23/2019 1:12:08 PM

पानीपत (संजीव): थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली नाबालिगा रिश्तेदार को शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती बनाने के दोषी को ए.डी.जे. शशि बाला चौहान की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 
उक्त सजा व जुर्माना दोषी को पोस्को एक्ट की धारा 4 में सुनाई गई है, जबकि धारा 363 में दोषी को 4 साल की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार धारा 366 में दोषी का 4 साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने की एवज में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 

थाना सदर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 5 नवम्बर, 2017 को शिकायत दी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 3 नवम्बर की सुबह 4 बजे के करीब रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से गायब हो गई थी। घर से जाने से पूर्व उसकी बेटी एक सोने की अंगूठी, एक सोने का ओम व करीब 40 हजार रुपए की नकदी लेकर गायब हुई थी। पुलिस को महिला ने शक के आधार पर एक मोबाइल नम्बर भी दिया था। उसी के आधार पर पुलिस ने गायब हुई किशोरी को ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने कुछ समय बाद किशोरी को पंजाब के भटिंडा से बरामद कर लिया था। बाद में किशोरी का मैडीकल परीक्षण करवाया गया। मैडीकल परीक्षण में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हो गई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने दर्ज केस से 365 हटाते हुए उसमें धारा 363, 366 व 4 पोस्को एक्ट की धारा जोड़ दी थी।

जन्मदिन पार्टी में हुई थी मुलाकात
नम्बर मिलने के बाद पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच शुरू कर दी और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वह 3 नवम्बर, 2017 से करीब 6 माह पहले यहां पानीपत में आया था तथा वह लड़की का रिश्तेदार है। जन्मदिन पार्टी के दौरान ही उसकी नाबालिग से दोस्ती हो गई थी। परिवार व रिश्तेदारों के पार्टी में व्यस्त होने के कारण उसने लड़की से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया था तथा मोबाइल नंबर देकर शादी का झांसा देकर वह उसे घर से भगाकर ले गया था।

लुटेरे ऑटो चालक को 5 साल की सजा
पानीपत, (संजीव): सवारी को लूटने के दोषी ऑटो चालक को सैशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए में सजा सुनाई गई है, साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी ऑटो चालक को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव पडरा निवासी नारायण दास ने पुलिस को बताया था कि वह हाल ही में काबड़ी रोड पर पीपल वाली मंडी में किराए के मकान में रहता है तथा पेशे से मजदूर का काम करता है। गत 14 दिसम्बर, 2017 को वह झांसी से ट्रेन में सवार होकर पानीपत के लिए रवाना हुआ तथा अगले दिन 15 दिसम्बर को पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तथा टे्रन में अधिक भीड़ होने के कारण वह टे्रन से नीचे नहीं उतर पाया था। जो बाद में बाबरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा और पैदल-पैदल जी.टी. रोड पर पहुंचकर एक ऑटो में सवार हो गया। ऑटो में एक अन्य युवक भी सवार था। जैसे ही वह सैक्टर-18 स्थित गंदे नाले के पास पहुंचा। जहां पर ऑटो चालक ने पहुंचने पर उससे एक मोबाइल फोन व 200 रुपए लूट लिए थे। इस लूटपाट के बाद ऑटो चालक अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया था। 

Isha