नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद

11/17/2017 1:07:26 PM

पानीपत(अजय):बड़ौली निवासी नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में काबू किए गए आरोपी को गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपी पर 51,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।जानकारी के अनुसार 18 मार्च 2016 को गांव बड़ौली से एक 11 वर्षीया किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जो बाद में गांव के ही रामचंद्र उर्फ महेंद्र के घर में तड़पती हुई मिली थी। 

सदर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने वारदात के अगले ही दिन 19 मार्च को आरोपी रामचंद्र उर्फ महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत के आदेशों की पालना करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया।