फौजी कर्मपाल हत्याकांड में 4 दोषियों को 20 साल की कैद

12/20/2017 1:32:32 PM

पानीपत(ब्यूरो):एडिशनल सैशन जल पी.के.लाल की अदालत ने भारतीय थल सेना के जवान कर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश की हत्या के दोषियों मोमिन, मोहम्मद आरिफ, लीलू और लियाकत निवासी क्षेत्र सरधना जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश को 20 साल के कठोर कारावास व 3.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं ए.डी.जे. लाल की अदालत ने कर्मपाल हत्याकांड के आरोपितों को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के साथ ही थाना इसराना पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

थाना इसराना पुलिस के अनुसार पानीपत जिला के गांव मांडी निवासी कर्मपाल भारतीय थल सेना की 20 जाट रैजीमैंट में सैनिक था। कर्मपाल 2013 में दीवाली पर्व पर अवकाश लेकर अपने घर गांव मांडी आया था।  2 दिसम्बर को वह दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जीरी भरकर बड़े भाई कृष्ण के साथ उसे बेचने के लिए पानीपत की अनाज मंडी में गया था। आढ़ती को जीरी बेचकर शाम छह बजे के करीब कर्मपाल अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर मंडी से अपने गांव मांडी जाने के लिए रवाना हुआ, जबकि कृष्ण मंडी में ही रह गया। रात 9 बजे के करीब कृष्ण घर पंहुचा तो पता चला कि कर्मपाल घर पर नहीं पहुंचा। परिजनों ने कर्मपाल की तलाश शुरू की। उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला। वहीं परिजनों ने कर्मपाल की ट्रैक्टर ट्राली के साथ लापता होने की जानकारी थाना इसराना पुलिस को दी। 

पुलिस ने भी फौजी कर्मपाल की तलाश शुरू की। तीन दिसम्बर की सुबह कर्मपाल का लहुलुहान शव नौल्था से पुगथला जाने वाले वाले रास्ते पर सरस्वती स्कूल के पास पड़ा मिला। कर्मपाल की हत्या कर बदमाशों ने उससे पांच हजार रूपये की नगदी व ट्रैक्टर-ट्राली लूट ली थी। इसराना थाना पुलिस ने फौजी कर्मपाल हत्याकांड के आरोप में दोषियों को गिरफ्तार किया था। इधर, कर्मपाल हत्याकांड में इसराना थाना पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ए.डी.जे. पीके लाल की अदालत ने आरोपितों को फौजी कर्मपाल हत्याकांड का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसराना थाना पुलिस ने दोषियों को जेल भेज दिया।