GST में ‘डिवैल्पर्स’ के साथ ‘एस.ई.जैड.’ जोड़ना जरूरी: अभिमन्यु

10/1/2016 9:43:42 AM

चंडीगढ़: हरियाणा उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने एवं आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे वर्तमान कर प्रोत्साहनों एवं छूट को जी.एस.टी. व्यवस्था में भी जारी रखे जाने का इच्छुक है क्योंकि इन्हें बंद किए जाने से निवेश धीमा हो जाएगा और भारत सरकार का ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम प्रभावित होगा। 

आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज नई दिल्ली में आयोजित जी.एस.टी. परिषद की दूसरी बैठक में यह सुझाव भी दिया कि जी.एस.टी. के तहत रिफंड प्राप्त करने के लिए ‘डेवैल्पर्स’ के साथ ‘एसईजेड’ को भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि हर प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सके। रिफंड नियमों के तहत संबंधित अधिकारी द्वारा अपूर्णता नोटिस, यदि कोई है, जारी करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए।

जी.एस.टी. के तहत अदायगी के ड्राफ्ट नियमों का जिक्र करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने 10,000 रुपए तक के प्रति चालान प्रति कर अवधि के डिपोजिट के मामले में प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से ओ.टी.सी. में चैक या डिमांड ड्राफ्ट से नहीं बल्कि केवल नकद भुगतान करने के प्रतिबंध में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी किया।