नाबालिगा को अगवा करने के दोषी को मिली सजा

7/26/2016 3:19:28 PM

पानीपत (मनोज): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी. डीमरी की अदालत ने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा करने के दोषी को 5 साल की सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया।

 

28 जून 2015 को थाना समालखा पुलिस को दी शिकायत में मातापूरी रोड निवासी एक महिला ने बताया था कि 27 जून 2015 को उसकी 9वीं में पढऩे वाली बेटी को पड़ोस में ही रहने वाला दिनेश बहला-फुसलाकर ले गया जिसके बाद पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था जिसके बाद नाबालिगा व युवक बरामद हो गए। 

 

पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी. डीमरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के बयान सुनने के बाद दोषी को धारा 363 में 3 साल की सजा, 2000 रुपए जुर्माने और न देने पर 10 दिन, धारा 366  में 5 साल की सजा 5,000 रुपए जुर्माना ने देने पर 15 दिन की सजा का फैसला सुनाया।