चैक बाऊंस होने के मामले में दोषी को एक साल की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना

11/3/2018 6:23:36 PM

पानीपत(संजीव): एक अदालत ने 2 चैक बाऊंस के मामले में एक फर्म के मालिक को एक साल की सजा व 5000 रुपए जुर्माना किया है। आरोपी को यह भी आदेश दिए हैं कि वह देय राशि 4,79,509 रुपए जमा करवाए। जिसमें से 5000 रुपए जुर्माना राशि काटने के बाद बाकी राशि शिकायतकर्ता को दी जाएगी। 

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता प्रवीण यंत ने बताया कि उसके क्लाइंट विकास मित्तल की गांधी मंडी में विकास टैक्सटाइल के नाम से ट्रेडिंग का काम है। अमर भवन चौक स्थित एक फर्म के मालिक दीपक ने उसके क्लाइंट से 4 लाख 38 हजार 276 रुपए की कीमत के कम्बल खरीदे थे, जिसकी एवज में उसने विकास को 2 चैक दे रखे थे, जिसमें एक चैक 2 लाख 90 हजार रुपए व दूसरा चैक 1 लाख 48 हजार 276 रुपए का है। बाद में ये दोनों चैक बाऊंस हो गए थे। 

जिसके संबंध में जे.एम.आई.सी. सोनिया श्योकंद की अदालत में मामला चल रहा था। जिसमें अदालत ने पेश किए गए सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर दीपक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व 5000 रुपए जुर्माना किया है। साथ ही 4 लाख 79 हजार 509 रुपए जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं, जिनमें से 5000 रुपए जुर्माना की राशि काटने के बाद शेष राशि शिकायतकत्र्ता को दी जाएगी। 
 

Deepak Paul