हरियाणा व पंजाब में शराब के ठेकों पर बिल न मिलने पर हाई कोर्ट सख्त

5/15/2018 8:55:23 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा व पंजाब में शराब के ठेकों पर बिल न मिलने के बारे में हाईकोर्ट को दी गई सूचना पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे ठेकों की सूची सौंपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी ठेका मालिकों को याचिका में प्रतिवादी बनाया जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे पर नियमों की अवहेलना करने वाले ठेकों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है यह ब्यौरा भी हाईकोर्ट ने NHAI से 18 मई को तलब कर लिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अराईव सेफ सोसायटी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उन्होंने हरियाणा व पंजाब के कुछ ठेकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वहां से शराब खरीदी और इसके लिए ठेका मालिकों से बिल मांगा। दर्जन भर से अधिक ठेके ऐसे थे जिन्होंने शराब का बिल देने से इंकार कर दिया। याची ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही हरियाणा व पंजाब ने अपनी एक्साईज पॉलिसी में शराब के बिल को अनिवार्य किया था। राज्य की नीति और हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह किए बगैर ठेका मालिक बिना बिल के शराब बेचने में जुटे हैं। हाईकोर्ट ने इसपर याची को उन सभी ठेकों की सूची आबकारी एवं कराधान विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं ताकि उन्हें इस केस में प्रतिवादी बनाया जा सके। 

दूसरी अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप अंबाला के डीसी और एसपी व अन्य अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट को पूर्व में बताया गया था कि नेशनल हाईवे पर मौजूद 90 ठेकों को वॉयलेशन के चलते नोटिस जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से पूछा कि अभी तक इनपर क्या कार्रवाई की गई है। ठोस जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने इन ठेकों पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से पेश करने के आदेश दिए हैैं।

Shivam