UK की महिला से होटल मे किया था शर्मनाक काम, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

7/26/2022 10:48:17 AM

चंडीगढ़(सुशील राज): ललित होटल में यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) निवासी 56 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पैशल जज स्वाति सहगल ने होटल के पूर्व कर्मचारी फरहानुजा जामा को 12 साल की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। सजा सुनाए जाने से पहले दोषी ने कोर्ट से रहम मांगा। उसने कहा कि वह बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके बुजुर्ग मां-बाप हैं और 4 बहने हैं जिनकी देखभाल करनी है। वह परिवार में इकलौता कमाने वाला है। उसकी बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। उस पर दया दिखाई जाए, क्योंकि पूरा करियर और जिंदगी आगे पड़ी है। वहीं सरकारी वकील से उसके लिए सख्त सजा की मांग की। 

अतिथि देवो भव के सिद्धांत को कलंकित किया : जज
अदालत ने कहा कि महिलाओं के साथ रेप और हमले बढ़ रहे हैं। विदेशियों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं से टूरिस्ट में डर पैदा हो गया है। रेप सिर्फ शरीर के साथ किए जाने वाला बर्बर कृत्य ही नहीं है बल्कि पीड़िता के दिमाग और आत्मा पर भी जख्म छोड़ देता है। यह कभी नहीं भरता। भारतीय जमीन पर विदेशी महिला के साथ दोषी ने यह कृत्य किया है। ऐसे में उसने भारत के मोटो अतिथि देवो भव: को भी कलंकित किया है। इस कृत्य से देश की छवि खराब हुई है। ऐसे में वह सख्त सजा का हकदार है। अदालत ने 22 जुलाई को कोर्ट ने 31 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया था। होटल ललित के कर्मी ने 20 दिसम्बर, 2018 को दुष्कर्म को अंजाम दिया था।

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Vatika