शहर में सफाई को लेकर सख्ती,नगर कौंसिल ने जनतक स्थानों पर कूड़ा फैंकने वाले का किया चालान

10/18/2017 11:34:53 AM

फरीदकोट (हाली): फरीदकोट नगर कौंसिल ने करीब 100 साल बाद शहरों में सफाई रखने से संबंधित बनाए गए कानून को सख्ती के साथ लागू किया है। नगर कौंसिल ने जनतक जगह पर कूड़ा और मलबा फैंकने के मामले में शहर के एक निवासी का चालान किया है। नगर कौंसिल के रिकार्ड मुताबिक यह पहला चालान है।

 जानकारी के अनुसार नगर कौंसिल ने अम्बेदकर नगर के निवासी गुरमीत सिंह को नोटिस नं. 2782 जारी किया है। नगर कौंसिल के कार्यसाधक अफसर ने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 156 के अंतर्गत यह नोटिस जारी करके आरोप लगाए हैं कि उक्त व्यक्ति की तरफ से नगर कौंसिल के सैकेंडरी प्वाइंट किले नजदीक स्थापित किए गए डम्प के पास अनाधिकृत तरीके  के साथ कूड़ा और मलबा फैंका गया, जो 1911 में बने नगर कौंसिल एक्ट की धारा 156 का उल्लंघन है।

नगर कौंसिल की प्रधान उमा ग्रोवर ने इस पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि जनतक जगह पर कूड़ा फैंकने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यदि इस व्यक्ति का जवाब गैर संतोषजनक पाया गया तो यह चालान चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकद्दमे की सुनवाई के तौर पर दर्ज करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजीव पराशर ने कहा कि जनतक स्थानों पर अनाधिकृत तरीके के साथ कूड़ा फैं कने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी।