SC ने पंजाब और हरियाणा में ADJ भर्ती के अंतिम परिणाम की घोषणा पर लगाई रोक, देखें आदेश

2/27/2020 12:09:49 AM

चंडीगढ़ (धरणी): सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में एडीजे भर्ती के अंतिम परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अभ्यासरत वकील हरकीरत सिंह घुमन की उस याचिका पर फैसला सुनाया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा एडीजे की भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 2019 के परिणामों को रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि परिणाम के संबंधित याचिका में बताई गई विसंगतियों को दूर करने के बाद परिणाम को नए सिरे से घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नीचे देखी जा सकती है।

Shivam