CM विंडो पर शिकायत के बाद अंग्रेजी प्रवक्ता निलंबित

12/8/2017 3:47:31 PM

रेवाड़ी(वधवा):मार्किंग ड्यूटी और स्कूल से गैरहाजिर रहते हुए वेतन लेने के मामले में सजायाफ्ता एक अंग्रेजी प्रवक्ता को शिक्षा निदेशालय ने उसके पद से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सी.एम. विंडो पर शिकायत किए जाने के बाद हुई। धोखाधड़ी के आरोपी अध्यापक को इसी साल 11 जनवरी को रेवाड़ी में तत्कालीन न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। विदित हो कि धोखाधड़ी का यह मामला 24 जून 2011 को थाना मॉडल टाऊन में खडग़वास निवासी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पूर्व प्रधान एवं सेवानिवृत्त अध्यापक औमप्रकाश यादव ने दर्ज करवाया था। 

औमप्रकाश का आरोप था कि वर्ष 2010 में भाड़ावास रोड स्थित राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत और गांव भुरथला-जाहिदपुर निवासी सतेंद्र सिंह ने न तो मार्किंग ड्यूटी में हिस्सा लिया था और न ही स्कूल में उपस्थित थे। इसके बावजूद उन्होंने 15 दिन का वेतन ले लिया था। 24 जून 2011 को सतेन्द्र के खिलाफ  मॉडल टाऊन थाने में मुकद्दमा दर्ज करवाया गया। यह मामला पुलिस के आर्थिक प्रकोष्ठ को जांच के लिए सौंप दिया गया। सतेन्द्र सिंह ने अपने बचाव में पुलिस को एक उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तत्कालीन प्राचार्य मुकेश यादव के हस्ताक्षर थे। इस प्रमाण पत्र को औमप्रकाश ने फर्जी करार देते हुए प्राचार्य के हस्ताक्षरों की जांच करवाने की मांग की थी। 

प्रमाण पत्र प्राचार्य के असली हस्ताक्षरों के लिए एफ.एस.एल. जांच के लिए भेजा गया तो असलियत उजागर हुई और हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। तत्पश्चात औमप्रकाश ने कोर्ट की शरण ली। इसी साल 11 जनवरी को तत्कालीन न्यायाधीश योगेश चौधरी ने सतेन्द्र सिंह को दोषी माना था और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। शिकायतकर्ता औमप्रकाश ने सतेंद्र को विभाग से निलंबित करने की मांग की व सी.एम. विंडो पर शिकायत दी। तत्पश्चात प्राध्यापक को विभाग से निलंबित कर दिया गया।