बिना परमिशन के नहीं बजेगा DJ

11/26/2015 1:13:28 PM

नारनौल (संतोष): सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस विभाग ने जिलेभर में बिना परमिशन के डी.जे. बजाने पर पूर्णतय: पाबंदी लगा दी है। डी.जे. बजाने के लिए सबसे पहले प्रशासन से आज्ञा लेनी होगी। यह आज्ञा भी रात 10 बजे तक ही मिल सकती है। इस समय के बाद अगर जिले में कहीं भी डी.जे. बजता पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस विभाग के प्रवक्ता ए.एस.आई. नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी ने जिले के सभी थाना एस.एच.ओ. व चौकी इंचार्जों को आदेश दिए हैं कि वह अपने थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के डी.जे. नहीं बजने देंगे।

इन आदेश को नहीं मानने वाले डी.जे. प्रबंधक और डी.जे. बुक करवाकर बजवाने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका डी.जे. का पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से अगर परमिशन भी दी जाती है तो वह रात 10 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद किसी भी सूरत में डी.जे. नहीं बजने दिया जाएगा। इस संबंध में विवाह समारोह व डी.जे. प्रबंधकों को भी अवगत करवाया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि एस.पी. मनीषा चौधरी ने जिले के सभी थाना एस.एच.ओ. व चौकी इंचार्ज की बैठक लेकर इस आदेश को जिले में सख्ती से लागू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि डी.जे. की आवाज से शांति भंग होती है, वहीं लोगों के बीच आपसी विवाद का कारण भी डी.जे. बनता है। जिलेभर में शांति बनी रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना भी हो। इसी सोच के चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वैसे जिले में भी लोगों ने अनेक बार डी.जे. पर पाबंदी लगाने की गुहार लगाई जा चुकी है।

शहरी एस.एच.ओ. ने ली मीटिंग
शहरी एस.एच.ओ. संदीप कुमार ने बुधवार शहर के अंदर स्थित मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक ली। इस बैठक में एस.एच.ओ. ने निर्देश दिए कि अब परमिशन लेकर ही डी.जे. बजाएं। रात 10 बजे के बाद अगर डी.जे. बंद नहीं होता है तो उसकी लिखित में शिकायत दें। पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।