शोर व प्रदूषण को देखते हुए जिला भर में धारा 144 लागू

11/22/2017 4:34:33 PM

रेवाड़ी(गंगाबिशन):जिला में विवाह समारोह, बैंक्वेट हॉल, सड़कों व गलियों में देर रात तक धड़ल्ले से ऊंची आवाज में डी.जे. बजाने तथा पटाखे आदि छोडऩे से शोर व प्रदूषण से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसके कारण जान व माल हानि होने की आशंका बनी रहती है। जिलाधीश व उपायुक्त पंकज ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक खुले स्थान, विवाह समारोह, बैंक्वेट हॉल व सड़कों पर डी.जे. बजाने तथा पटाखों, आतिशबाजी पर पूर्णतया आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगा दिया है। 

यह आदेश जनहित में एकतरफा कार्रवाई उपरांत जारी किया जा रहा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी समय ध्वनि का स्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक किया जाना वर्जित है तथा बिना अनुमति रेवाड़ी जिला में किसी भी उद्देश्य के लिए लाऊडस्पीकर, पब्लिक एड्रैस सिस्टम, डी.जे. का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई आदेशों की अवहेलना करता हुआ दोषी पाया गया तो वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 के तहत दंड का भागी होगा। जिलाधीश ने यह आदेश 20 नवम्बर 2017 से आगामी 2 माह तक जारी किया है।