हत्या के दोषी पति को 7 साल कैद

7/20/2018 12:00:31 PM

रेवाड़ी(वधवा): दहेज हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को पति को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। 

गांव बेरली कलां निवासी प्रीतम की पत्नी मोनिका की 12 जून 2017 को संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाने से मौत हो गई थी। मृतका के भाई गांव काकोडिय़ा निवासी सोनू ने कहा था कि उसकी छोटी बहन मोनिका की शादी उसके मरने से 7 माह पूर्व बेरली कलां निवासी प्रीतम पुत्र अतर सिंह के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा मोनिका को दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था। 12 जून को उन्हें सूचना मिली कि मोनिका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वे मौके पर पहुंचे तो मोनिका का शव चौबारे में बैड पर पड़ा हुआ था तथा उसके गले पर निशान भी थे। 

सोनू ने प्रीतम पर दहेज के लिए मोनिका की हत्या करने का आरोप लगाते हुए जाटूसाना थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश नरेश कुमार ने पति प्रीतम को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील आर.के. श्योराण ने अदालत में मामले की पैरवी की।
 

Deepak Paul