पद के दुरुपयोग व नियमों की अवहेलना को लेकर सरपंच पर गिरी गाज, उपायुक्त ने किया निलम्बित

2/6/2020 2:11:08 PM

रेवाड़ी (पंकेस) : बुधवार को उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्ण देव सरपंच ग्राम पंचायत मसीत को पद से निलम्बित किया है। उसके विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए एस.डी.एम. रेवाड़ी रविंद्र यादव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने सरपंच को निलंबित करते हुए भविष्य में पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, धन राशि, सम्पत्ति जो भी उनके पास है, तुरंत पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी डहीना को निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से पंचायतीराज अधिनियम के तहत मसीत गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चार्ज लेते हुए बहुमत रखने वाले पंच को प्रभार दें।

उपायुक्त ने कहा कि सरपंच कृष्ण देव के खिलाफ पैमाइश रिपोर्ट 27 सितम्बर 2018 के अनुसार ग्राम पंचायत भूमि पर पुख्ता चारदीवारी या अवैध कब्जा करके पद के दुरुपयोग व नियमों की अवहेलना करने के आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्ध होने पाए गए हैं। जो नियमित जांच में सिद्ध होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसलिए अब उसके सरपंच का लगातार पद पर बने रहना जनहित में वांछनीय नहीं है।

Isha