निजी अस्पतालों की लूट पर लगेगी लगाम

7/23/2018 4:20:14 PM

रोहतक(मैनपाल): जिले के निजी अस्पतालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। इलाज के नाम मरीज से मोटी रकम ऐंठकर ऐशो आराम करने की दिन अब जाते नजर आएंगे। क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट लागू किए जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में एक्ट लागू हो जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव हैल्थ अमिता झा ने बताया कि इस एक्ट में संशोधन किए गए है। अभी यह एक्ट 50 से अधिक बैड वाले अस्पतालों पर लागू होगा। एक्ट लागू होने से मरीजों लाभ होगा, सही व गुणवत्ता परक इलाज मिल पाएगा। 

भले ही क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट का लागू होना सुकून भरा है लेकिन अभी एक्ट जिले में उतना ताकतवर नहीं होगा, जितना होना चाहिए। एक्ट को लागू करने से पहले उसमें आई.एम.ए. की सुविधा अनुसार बदलाव किए होने की प्रबल उम्म्मीद है। यह आमजन के लिए थोड़ी निराशा भरी बात होगी। डेंगू से लेकर अन्य सामान्य बीमारियों के 50 हजार से लाख तक अधिक के बिल बनाने वाले अस्पताल भी इस दायरे से बाहर ही रहेंगे।

जिले में बड़े अस्पताल 55 के करीब हैं। इनमें से महज 3 से 4 अस्पताल ही जो एक्ट के दायरे में आते हैं। दिसम्बर 2017 में इंडियन मैडीकल एसोसिएशन ने दिल्ली जंतर-मंतर बड़े स्तर पर प्रदर्शन का एक्ट का विरोध किया। मांग कि 50 बैड से कम के अस्पताल एक्ट के दायरे में नहीं होने चाहिए, वो ही हुआ। आई.एम.ए. ने संशोधन करना प्रस्ताव रखा, वो भी मंजूर हुआ। अब संशोधन के बाद एक्ट को लागू किया जा रहा है।

Rakhi Yadav