बाबा रामदेव के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई टली, जानिए पूरा मामला

10/24/2016 3:37:33 PM

रोहतक: योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ चल रहे भड़काऊ भाषण के मामले में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। मिली जानकारी के अनुसार बार एसोसिशन के कंडोलेंस वर्क सस्पेंड के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद रोहतक की नई अनाज मंडी सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई बड़े नेताओं और अफसरों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में बाबा रामदेव भी पहुंचे थे, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि कुछ लोग चिल्लाते हैं कि सिर काटने पर भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कानून से हाथ बंधे हैं, नहीं तो हजारों सिर धड़ से अलग कर देते। 

इसी बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने पहले एस.पी. को देशद्रोह का केस दर्ज करवाने के लिए एस.पी. कार्यालय में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मंत्री ने अदालत में अर्जी दी। अदालत ने मामले में एस.पी. से जांच कराने के आदेश दिए, लेकिन तत्कालीन एसपी शशांक आनंद ने एक डी.एस.पी. से जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। इसके बाद पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने तत्कालीन एस.पी. शशांक आनंद के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना करने की याचिका दायर की थी। इन दोनों याचिकाओं में काफी समय से सुनवाई चल रही है।