हरियाणा के DGP बोले- रेपिस्ट को जनता मार सकती है गोली, कानून देता है अधिकार

5/27/2016 7:34:56 AM

चंडीगढ़: ''अगर अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी संपत्ति को जलाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है।'' यह कहना है हरियाणा के DGP डॉ. केपी सिंह का।  DGP डॉ. केपी सिंह अपने इस दिए बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। DGP जींद में पंचायती राज और पुलिस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे से कोई ऐसा आंदोलन प्रदेश में होता है तो, उपद्रवियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो वर्दी पहनी है, उसकी ड्यूटी बनती है लेकिन आम आदमी भी इस प्रकार के मामलों में अपराधी की हत्या कर सकता है।

DGP की मानें तो ऐसे मामलों में कानून अधिकार देता है कि वो मारने की कोशिश करने वाले की जान ले ले। बता दें कि हरियाणा में पिछले कुछ समय के अपराध की घटनाओं में बढ़ौतरी हुई है और इस पर पुलिस और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। जाट आरक्षण के दौरान हुई हिंसा और आजगनी के बाद पुलिस-प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी व पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे थे।

DGP डॉ. के पी सिंह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें जाट आंदोलन के बाद हरियाणा का डी.जी.पी. नियुक्त किया है। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के DGP यशपाल सिंघल थे, जिन्हें मामले को सही से हैंडल नहीं करने की वजह से आंदोलन के बाद पद से हटा दिया गया था और फिर केपी सिंह को DGP नियुक्त किया गया था। फिलहाल हरियाणा सरकार के किसी भी मंत्री की ओर से DGP के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन इतना जरूर है कि DGP को अपना बयान कही भारी न पड़ जाए।