पुनर्नियुक्त सैन्य पैंशनरों की नई वेतन निर्धारण नीति को मंजूरी

1/4/2018 12:36:28 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने राज्य में पूर्व सैनिकों को एक बड़ी राहत देते हुए कमीशनड सर्विस अधिकारियों और ग्रुप ‘ए’ पदों पर नियुक्त सिविल अधिकारियों के मामले में पैंशन के उपेक्षित भाग को 4,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य में पुनर्नियुक्त सैन्य पैंशनरों की नई वेतन निर्धारण नीति को भी मंजूरी दी है। वित्तमंत्री कै.अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कै.अभिमन्यु ने कहा कि ऐसे सभी मामलों, जिनमें पैंशन पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी जाती है, में पुनर्नियुक्ति पर आरंभिक वेतन हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्तियों के मामले में लागू संशोधित वेतनमान में प्रवेश वेतन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।