शादी से पहले सम्बंध: युवक को नवजात के पालन-पोषण के लिए देने होंगे 75 हजार

3/9/2019 4:45:42 PM

रोहतक (स.ह.): शादी से पहले एक युवक ने युवती से सम्बंध बना लिए जिसके बाद युवती की शादी कहीं और हो गई। शादी के कुछ दिन बाद विवाहिता के ससुराल वालों को पता लगा कि वह 5 माह से गर्भवती है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट ने नवजात बच्ची को लेकर फैसला सुनाया कि बच्ची की मां ने शादी से पहले जिस युवक से संबंध बनाए 75 हजार रुपए वह बच्ची के नाम करेगा और 3 लाख रुपए डी.एल.एस.ओ. (डिस्ट्रिक लीगल सॢवस आथॉरिटी) बच्ची को देगा।

मामले के मुताबिक हमीरपुर जिले की रहने वाली एक युवती वर्ष 2017 में रोहतक की एक कालोनी में अपने मामा के घर रहती थी। इस दौरान उसने एक युवक से संबंध बना लिए जिसके बाद मई 2017 में युवती अपने घर चली गई और परिजनों ने उसकी शादी दिल्ली के एक युवक से कर दी। शादी के 2-3 माह बाद युवती की हालत बिगड़ गई, जिस पर मैडीकल में पता चला कि युवती 5 माह की गर्भवती है। इस पर युवती ने बताया कि शादी से पहले उसके साथ जान-पहचान के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद जुलाई 2017 को अर्बन एस्टेट थाने में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच अक्तूबर 2017 में युवती ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। 

कोर्ट ने बच्ची और आरोपित का डी.एन.ए. करवाया जिसमें स्पष्ट हो गया था कि बच्ची युवक की है। इसके बाद आरोपी बच्ची को पालने के लिए भी तैयार है। युवती और युवक के बयान लेने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट ने पिछले माह युवक को बरी कर दिया था, लेकिन बच्ची के पालन-पोषण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस युवक पर दुष्कर्म का आरोप है कि वह बच्ची के नाम 75 हजार रुपए करेगा और बच्ची के भविष्य को देखते हुए डी.एल.एस.ओ. की तरफ से भी 3 लाख रुपए बच्ची को दिए जाएंगे।

Shivam