जाट आंदोलन: SC ने कहा, हम सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकते

3/1/2016 1:22:00 PM

नई दिल्ली: सेना को भीड़ पर गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकते, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए सेना को गोली चलाने की खुली छूट देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति आर.भानुमति और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की बेंच ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम है और जब भी स्थिति पैदा होगी चीजों का खयाल रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमसे चाहते हैं कि हम सेना को भीड़ को गोली मारने का निर्देश जारी करें लेकिन हम इस तरह का निर्देश नहीं जारी कर सकते क्योंकि इस दौरान हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम है हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार केस चलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय जैन ने हिंसक आंदोलन के पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगा होता तो वह इस पर विचार किया जाता। बेंच ने कहा कि अगर आपने आंदोलन के पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगा होता तो हम इस पर विचार करते।