एक ही गाड़ी को 2 बार बेचने पर अदालत ने कम्पनी डीलर को लगाई फटकार

9/5/2017 12:51:16 PM

झज्जर (संजीत):मारुति कम्पनी के ऑथोराइज्ड डीलर के यहां एक ही गाड़ी को 2 बार बेचा गया। मामला जिला उपभोक्ता फोरम के पास पहुंचा तो अदालत ने न सिर्फ कम्पनी डीलर को फटकार लगाई बल्कि उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी के लिए कम्पनी को जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत में सिविल शूट डालने की बात कही है। गांव सेहलंगा निवासी ओमप्रकाश पुत्र राज सिंह ने नवम्बर 2016 में मारुति कम्पनी के ऑथोराइज्ड डीलर सिद्धि विनायक मोटर के यहां से एक गाड़ी खरीदी। 

बाद में उसे पता चला कि कम्पनी ने जो गाड़ी उसे बेची है, उसी गाड़ी को एक माह पहले ही यहां के बेरी गेट निवासी मनोज कुमार पुत्र महाबीर को भी बेचा जा चुका है। उसने मनोज के ऑथोराइज्ड डीलर के यहां से काटे गए बिल चैक किए तो वह भी उसी चेसिज नम्बर के पाए गए जोकि उसे कम्पनी की तरफ से काट कर दिए गए थे। ओमप्रकाश ने डीलर के यहां काम करने वाले मैनेजर राहुल को जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

फोरम ने मारुति कम्पनी की उक्त डीलरशिप शोरूम में काम करने वाले मैनेजर राहुल को तलब किया तो उनकी तरफ से पैरवी के दौरान ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे ओमप्रकाश की शिकायत झूठी साबित हो। फोरम के चेयरमैन जोगेंद्र नांदल व अन्य 2 सदस्यों ने ओमप्रकाश के तर्क से सहमत होते हुए न सिर्फ मैनेजर राहुल को फटकार लगाई बल्कि डीलर को एक लाख का जुर्माना भी ठोक दिया।