अब सिक्योरिटी गार्डों का प्रशिक्षण अनिवार्य

7/21/2018 9:20:50 AM

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक गार्ड और सुपरवाइजर के लिए हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी एजैंसी नियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मोहम्मद अकील ने बताया कि सभी जिला पुलिस मुखियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर्स (पी.एस.ओ.) प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेंगे। जिला पुलिस मुखियाओं को हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी एजैंसी नियम, 2009 के तहत जिन गार्डों और सुपरवाइजर्स ने प्रशिक्षण लिया है, के पूरे रिकॉर्ड का रख-रखाव भी करेंगे।
 

Rakhi Yadav