सरकारी विभागों में नियुक्त होंगे 15,000 ट्रेड प्रशिक्षु

12/21/2017 5:55:34 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने के दृष्टिगत सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम के तहत 31 जनवरी, 2018 तक 15,000 ट्रेड प्रशिक्षु लगाए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को लगाने के संबंध में मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। ढेसी ने कहा कि इस कदम से औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित कुशल मानव शक्ति मुहैया करवाने में मदद मिलेंगी। 

उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत विभागों, बोर्डों और निगमों को इस अधिनियम के अनुरूप के कुल संख्या बल के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत और अधिकतम 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को लगाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को उनके संबंधित विभागों में इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी अधिसूचित करने के निर्देश भी दिए।  कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव टी.सी. गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षुओं को वजीफे का भुगतान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.64 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।