ए.जे.एल. को आबंटित प्लॉट ई.डी. ने किया अटैच

12/4/2018 9:44:19 AM

पंचकूला(मुकेश): प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने नैशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कम्पनी ए.जे.एल. को सैक्टर-6 में आबंटित प्लॉट को अटैच कर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ 2 दिन पहले सी.बी.आई. ने पंचकूला की विशेष सी.बी.आई. अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सी.बी.आई. द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के 48 घंटों में ई.डी. की ओर से प्लॉट को अटैच किए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब प्लॉट पर कोई काम नहीं हो सकेगा।

क्या है मामला
बता दें कि इस प्लॉट को पूर्व मुख्यमंत्री चौ.भजनलाल ने 24 अगस्त 1982 में अलॉट करवाया था। कम्पनी को 6 माह में निर्माण शुरू करके 2 साल में काम पूरा करना था लेकिन कम्पनी 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। 30 अक्तूबर 1992 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने अलॉटमैंट कैंसिल करके प्लॉट को रिज्यूम कर लिया। फिर 26 जुलाई 1995 को मुख्य प्रशासक एच.एस.वी.पी. ने एस्टेट ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कम्पनी की अपील खारिज कर दी। 14 मार्च 1998 को कम्पनी की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन एच.एस.वी.पी. को प्लॉट का अलॉटमैंट बहाली के लिए अपील की थी।

14 मई 2005 को एच.एस.वी.पी. ने अफसरों को ए.जे.एल. कम्पनी के प्लॉट अलॉटमैंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा लेकिन कानून विभाग ने अलॉटमैंट बहाली के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया। 18 अगस्त 1995 को नई अलॉटमैंट के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें ए.जे.एल. कम्पनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। 28 अगस्त 2005 को ए.जे.एल. को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट करने की फाइल पर साइन कर दिए। कम्पनी को 6 माह में निर्माण शुरू करके एक साल में काम पूरा करने को भी कहा गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पुराने रेट पर प्लॉट अलॉट करने के आदेश दिए।

 

Rakhi Yadav