31 तक उठा सकते हैं बिल माफी योजना का लाभ

12/13/2018 12:39:26 PM

सिरसा(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने बिजली बिल के बकायादारों को मुख्यधारा में लाने के लिए बिजली बिल निपटान योजना 2018 शुरू की है, जो 31 दिसम्बर 2018 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत जिला सिरसा के बिजली बिल के बकायादार भी पुराने लम्बित बिल का निपटारा करवाकर मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं।बिजली निगम सिरसा के अधीक्षण अभियंता एम.आर. सचदेवा ने बताया कि नई योजना के अनुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को उनके लम्बित बिल की बकाया राशि के निपटान के लिए छूट दी गई है। इस योजना का उद्देश्य 20 किलोवाट तक के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं और 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।

बिजली बिल माफी योजना 2005 के प्रावधानों के दृष्टिगत वर्ष 2005 से पहले के लम्बित बिल को पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जून 2005 से जून 2018 तक बकाया बिल के निपटान के लिए ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से बिल की अदायगी करनी होगी। इसी प्रकार शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से बिल भरना होगा। ग्रामीण गैर घरेलू (कमॢशयल) के मामले में उपभोक्ता 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से और शहरी गैर घरेलू उपभोक्ता के मामले में 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से बिल भर कर लम्बित बिल से छुटकारा पा सकते हैं।

Deepak Paul