आयोग ने महाप्रबन्धक रोडवेज को 25,000 जुर्माना अधिरोपित करने का भेजा नोटिस

5/23/2019 12:18:26 PM

aऐलनाबाद  (विक्टर): राज्य सूचना आयोग हरियाणा चंडीगढ़ ने महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर उसे सूचना न देने के आरोप में तथा राज्य सूचना आयोग के आदेश की पालना न करने पर आयोग ने जनसूचना अधिकारी पर 25,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित किया है। काबिलेगौर है कि शहर की सामाजिक संस्था सूचना का अधिकार जागृति मंच के अध्यक्ष सुरेन्द्र सरदाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पंजाब के मलोट में प्रधानमंत्री की किसान रैली में गई हरियाणा रोडवेज की बसों पर हुए सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी, लेकिन जनसूचना अधिकारी ने यह जानकारी प्रदान नहीं की जिसके लिए आवेदक सरदाना ने इस की अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी को की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी मामला की सही सुनवाई नहीं की और आवेदक ने राज्य सूचना आयोग हरियाणा का दरवाजा खटखटाया।

इस पर आयोग ने दोनों पक्षकारों को अपने कार्यालय तलब कर लिया लेकिन जनसूचना अधिकारी ने राज्य सूचना आयोग के आदेश की भी परवाह नहीं की ओर न ही आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और न ही आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई। इस पर आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के सैक्शन 20 (1) के तहत जनसूचना अधिकारी को महाप्रबन्धक हरियाणा रोडवेज फ तेहाबाद को  कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अपने आदेश में आयोग ने लिखा है कि सूचना न देने के आरोप में क्यों न उन पर 25,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया जाए। इसके साथ आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि महाप्रन्धक द्वारा 21 मई तक आवेदक द्वारा मांगी सभी सूचनाएं, उसे प्रदत्त की जाए व प्रदत्त की सूचनाएं आयोग को भेजते हुए आयोग को भी सूचित किया जाए। इसके अलावा आयोग ने जनसूचना अधिकारी को 26 जून को, इन पर्सन सूचना आयुक्त चन्द्र प्रकाश की बैंच के समक्ष उनके चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में पेश होने का आदेश पारित किया है।

Isha