साध्वी रेप केस: राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका

punjabkesari.in Friday, Apr 01, 2016 - 08:02 AM (IST)

चंडीगढ़ (विवेक शर्मा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साध्वी रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को झटका देते हुए उनके द्वारा दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। राम रहीम ने पंचकूला की सी.बी.आई.अदालत में साध्वी रेप केस मामले में अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब सी.बी.आई.कोर्ट के लिए सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट में साध्वी रेप केस के ट्रायल दौरान उनका पक्ष सही प्रकार से न सुने जाने की बात कही थी। राम रहीम ने कहा था कि साध्वी के सी.बी.आई. कोर्ट में ट्रायल दौरान दिए गए हस्ताक्षरों का मिलान उस पत्र पर मौजूद हस्ताक्षरों से किया जाए जो साध्वी ने आश्रम छोडऩे से पहले लिखा था।

राम रहीम ने अपनी अर्जी में कहा था कि दोनों हस्ताक्षरों और हैंड राइटिंग का मिलान करवाने के लिए इन्हें फॉरैंसिक साइंस लैब मधुबन या सी.एफ.एस.एल. दिल्ली में करवाया जाए। सी.बी.आई. की ओर से असिस्टैंट सॉलिसिएटर जनरल चेतन मित्तल ने राम रहीम की इन अर्जियों का विरोध किया और कहा कि यह सब मामले में देरी करने के लिए किया जा रहा है और ऐसे में उनकी अर्जियों को खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में राम रहीम द्वारा दाखिल की गई तीनों अर्जियों को खारिज कर दिया।


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