राम रहीम मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश रखे जारी

8/25/2016 2:13:12 PM

चंडीगढ़ (विवेक): सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी संत गुरमीत राम रहीम को राहत जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. कोर्ट को निर्देश दिए कि फिलहाल वे दुष्कर्म मामले में कोई फैसला न सुनाएं। बुधवार को सी.बी.आई. की तरफ से पक्ष रखने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए सी.बी.आई. कोर्ट को फिलहाल फैसला न सुनाने के निर्देश जारी रखे।

 

डेरा मुखी की तरफ से अर्जी दाखिल कर सी.बी.आई. कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 2 दुष्कर्म पीड़ितों के सी.बी.आई. के सामने दिए गए बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया गया था। डेरा मुखी की ओर से कहा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप है और ऐसे में उन्हें उनके बचाव का मौका देने के लिए उनके बयानों की प्रति मुहैया करवाई जानी चाहिए। 

 

याची ने कहा कि सी.बी.आई. द्वारा जानबूझकर इन बयानों को छुपाया जा रहा है जो सही नहीं है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एक और याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ सी.बी.आई. कोर्ट में 2 मामलों की सुनवाई चल रही है और ऐसे में यदि एक में फैसला सुना दिया जाता है तो दूसरे केस पर उसका असर पड़ेगा। 

 

ऐसे में इन सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल दुष्कर्म मामले में सी.बी.आई. कोर्ट को अंतिम फैसला न सुनाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही रेप पीड़ितों के बयान के मामले में सी.बी.आई. को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।