पराली मामले में हरियाणा के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जवाब तलब

12/11/2018 10:17:29 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज करने के खिलाफ और उन्हें उपकरण मुहैया करवाए जाने की मांग वाली याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। डिवीजन बैंच ने 14 फरवरी के लिए सुनवाई तय की है। इससे पहले पंजाब अपने जवाब में एन.जी.टी. के आदेशों को आधार बना किसानों पर कार्रवाई की बात कह चुका है। वहीं यह भी कहा था कि न किसी किसान को गिरफ्तार किया और न ही मुकद्दमा शुरू किया है। कार्रवाई सिर्फ इसलिए की थी ताकि किसान पराली न जलाएं।

याचिकाकर्ता भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के वकील चरणपाल सिंह बागड़ी ने कहा कि पंजाब ही नहीं हरियाणा के किसान भी पराली जलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार मशीनें खरीदने के लिए आर्थिक मदद मुहैया नहीं करवा रही है। गत वर्ष पराली के धुएं के चलते भारी प्रदूषण से किसानों पर होने वाली कार्रवाई के बीच दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सरकार पराली के लिए मशीनें खरीदने को रकम दे अन्यथा पराली जलाने को लेकर न नोटिस भेजे और न ही चालान किए जाएं। यूनियन ने अर्जी में कहा कि पराली जलाने पर 2500 रुपए से 15 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। 

इसके अलावा आपराधिक कार्रवाई भी की जा रही है। यूनियन ने याचिका में कहा कि पंजाब सरकार किसानों के चालान काटने से पहले पराली के निपटारे के लिए किसानों को जागरूक करे और पराली को जलाने की बजाय कोई बेहतर विकल्प दे।

Rakhi Yadav