सुभाष बराला के भाई के पोते व अन्य ने कोर्ट में सौंपा जवाब, अगली सुनवाई 23  जनवरी को होगी

12/15/2017 6:22:07 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):भाजपा हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला के बड़े भाई के पोते पर नाबालिग लड़की की किडनैपिंग के आरोपों के मामले में दायर याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल फतेहाबाद के विक्रम उर्फ विक्की, सन्नी, कुलदीप व उनकी पत्नी संजू की ओर से जवाब आया है जिसमें याची पक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए तथ्य छिपाए जाने की बात कही गई है। जवाब में कहा गया है कि पीड़िता कृष्ण धतरवाल नामक व्यक्ति के घर से बरामद हुई थी व उसने अपने चाचा पर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसे जान से मारने के प्रयास की बात पुलिस को बताई थी। 

ऐसे में पीड़िता के रिश्तेदारों ने खुद को बचाने के लिए प्रतिवादी जवाबकर्ताओं के खिलाफ झूठी व आधारहीन शिकायत दर्ज करवा दी। इसके अलावा पीड़िता के घटना के समय नाबालिग होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह 23 मार्च, 2017 को बालिग हो गई थी जिसके पीछे दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान 10वीं के सर्टीफिकेट के जरिए पीड़िता की जन्मतिथि पता की गई जो 23 मार्च, 1999 थी। 

ऐसे में संबंधित याचिका को रद्द करने की मांग की गई है, वहीं जवाब में मांग की गई है कि याची पक्ष द्वारा लगाए झूठे आरोपों के चलते उन्हें कॉस्ट लगाई जाए। केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इससे पहले एस.पी. फतेहाबाद ने एस.आई.टी. रिपोर्ट में शिकायतकर्ता पक्ष के आरोपों को झूठा पाया था। कहा गया था कि कथित आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे में थाना पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट पेश की हुई है जिस पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अफसरों द्वारा विचार किया जाना है।