ड्राइविंग लाइसैंस के लिए ट्रेनिंग सर्टीफिकेट हुआ जरूरी

2/10/2019 12:03:41 PM

ऐलनाबाद(विक्टर): ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने के लिए सिर्फ  ट्रायल से काम नहीं चलेगा, अब हर व्यक्ति को इसके लिए ट्रेङ्क्षनग सॢटफिकेट भी आवेदन में लगाना पड़ेगा। ऐसा न करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। उपमंडल अधिकारी कार्यालय में यह नई व्यवस्था 13 फरवरी बुधवार से लागू की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले उपमंडल अधिकारी के कार्यालय से लाइसैंस बनवाने के लिए वाहन चलाकर ट्रेङ्क्षनग ली जाती थी, तब लंबी-लंबी लाइनों में लगने के कारण उपभोक्ता को काफी इंतजार करना पड़ता था, जो अब विभाग ने परमानैंट लाइसैंस के आवेदन के साथ ट्रेङ्क्षनग सैंटर का सर्टीफिकेट जरूरी कर दिया है।

13 फरवरी से ट्रेङ्क्षनग सर्टीफिकेट होंगे शुरू 
उपमंडल अधिकारी अमित गुलिया ने बताया कि नई प्रणाली के तहत लाइसैंस बनाने के लिए उपमंडल अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में 13 फरवरी से ट्रेङ्क्षनग सर्टीफिकेट दिए जाएंगे, जो कार्य दिवस के दौरान प्रत्येक बुधवार को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में ड्राइविंग सिखाने के लिए कुछ संस्थाएं चल रही हैं लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे संस्थानों का सर्टीफिकेट मान्य नहीं होगा। लाइसैंस में उन्हीं संस्थानों का सर्टीफिकेट मान्य किया जाएगा जिनके पास मान्यता होगी।
 

Deepak Paul