कुल्हाड़ी से हमला करने पर पति को 4 व पत्नी को एक वर्ष कैद

12/11/2018 11:09:11 AM

 

सोनीपत: एक परिवार के सदस्यों पर कुल्हाड़ी व डंडों से हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने दम्पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति को 4 वर्ष तथा उसकी पत्नी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है।गांव भावड़ निवासी सुरेश ने 21 नवम्बर, 2016 थाना बरोदा पुलिस को बताया था कि सुबह वह अपनी पत्नी जगवंती, बहन सुदेश व बेटी के साथ घूमने के बाद गांव में आया था। गांव में राजेंद्र ने अपने घर के बाहर काफी सफाई कर रखी थी। इस पर उसकी बहन सुदेश ने अच्छी सफाई के लिए राजेंद्र को धन्यवाद दिया था। इस पर राजेंद्र उसकी बहन को गालियां देने लगा था।

उन्होंने विरोध किया तो राजेंद्र व उसकी पत्नी ममता तथा अन्य ने उन पर हमला कर दिया था। उन पर कुल्हाड़ी, राड व डंडों से हमला किया गया था। हमलावरों ने सुरेश को पीटकर घायल कर दिया था। बाद में लोगों के आने पर वह धमकी देकर फरार हो गए थे।सुरेश के भाई संदीप ने खानपुर अस्पताल ले गया था। जहां से उसे पी.जी.आई. रोहतक रैफर कर दिया गया था। पुलिस ने सुरेश के बयान पर आई.पी.सी. की धारा 323ए 506, 325 व 34 में मामला दर्ज किया था। बाद मेंं इसमें धारा 307 भी लगाई गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने राजेंद्र व ममता को दोषी करार दिया। अन्य को बरी कर दिया गया। सोमवार को मामले में अदालत ने राजेंद्र को आई.पी.सी. की धारा 326 के तहत 4 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 506 के तहत एक साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं, ममता को भी दोषी मानते हुए उसे एक साल कैद की सजा दी है।

Deepak Paul