युवक की चाकुओं से गोदकर की थी हत्या, 4 दोषियों को उम्रकैद

2/17/2018 1:51:24 PM

सोनीपत(ब्यूरो): युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के 4 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष कैद की सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि मालवीय नगर गली नम्बर 1 निवासी दिल्ली पुलिस के जवान जोङ्क्षगद्र सिंह ने गत 29 अक्तूबर 2016 को पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके बेटा मोहित (22) द्वितीय वर्ष का छात्र था। गली में 6-7 युवक गली के अंगद नाम के युवक को पीट रहे थे। इस पर मोहित ने बाइक रोककर युवकों से पूछा कि अंगद को क्यों पीट रहे हो। इस पर हमलावरों ने अंगद को छोड़कर विकास पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

मामले में सेक्टर-23 चौकी पुलिस व सी.आई.ए. की टीम ने 4 आरोपियों को काबू किया था जिनमें इंडियन कालोनी निवासी पंकज, गढ़ी ब्राह्मणान निवासी पंकज कुमार, मयूर विहार निवासी नवीन व अनिल शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर कोर्ट में पेश किया। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने चोरों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।