गोली मारकर घायल करने के दोषी को 7 वर्ष कैद

8/22/2018 11:55:59 AM

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.एस.के.गर्ग की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए एक दोषी को 7 वर्ष व उसके साथी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी पर 15 हजार व दूसरे पर 5 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। गांव बीधल में 30 अप्रैल, 2016 को हमलावरों ने दिनेश को गोली मारकर घायल कर दिया था। उसे खानपुर बी.पी.एस. महिला मैडीकल कालेज के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। दिनेश को 2 गोली मारकर घायल किया गया था। बाद में परिजन उसे रोहतक के निजी अस्पताल में ले गए थे। मामले को लेकर दिनेश के भाई मुकेश के बयान पर केस दर्ज किया गया था। मुकेश ने बताया था कि गांव के कलीराम ने उसके भाई पर हमला करवाया है। उसने आरोप लगाया था कि कलीराम ने गांव में पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। जिसमें उसने उसकी खिलाफत की थी। कलीराम ने उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। 

मामले की जांच में कलीराम की संलिप्तता नहीं मिली थी। पुलिस ने बीधल गांव निवासी मोहित उर्फ  शेरा को गिरफ्तार किया था। मोहित का वर्ष 2014 में दिनेश के साथ झगड़ा हुआ था। उस दौरान दिनेश व उसके साथी ने मोहित उर्फ  शेरा की पिटाई कर दी थी। उस दौरान मोहित ने दिनेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पिटाई का बदला लेने के लिए ही मोहित उर्फ  शेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पहले ही षड्यंत्र के अनुसार रात को ही वह दिनेश के कमरे की छत पर बैठ गया था। 

सुबह तक कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करता रहा था। जैसे ही दिनेश बेटे को लेकर कमरे से बाहर निकला था तो उसने फायर कर दिया था। घटना के बाद शेरा व उसका साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में मोहित उर्फ  शेरा के साथी झरोठ निवासी आशीष उर्फ  मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को ए.एस.जे. डा.एस.के.गर्ग की अदालत ने मोहित उर्फ  शेरा व आशीष को दोषी करार दिया। आरोपी मोहित को 7 वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा उसके साथी आशीष को एक वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

Deepak Paul