लूट के आरोपियों को 7 साल की कैद

7/13/2019 1:52:11 PM

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने नकदी, मोबाइल व कागजात लूट के 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को 7-7 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर 2 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।  सी.आई.ए. गोहाना में नियुक्त एच.सी. अनूप सिंह की टीम ने 23 अगस्त, 2018 को 2 युवकों को चोरी की बाइक समेत काबू किया था। आरोपियों को गांव सिवानका के पास से काबू किया था।

आरोपियों ने अपनी पहचान सरढ़ाना निवासी रविंद्र व महमूदपुर निवासी विक्रम उर्फ  भोला के रूप में दी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि बाइक को उन्होंने गन्नौर से चोरी किया था। साथ ही आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने 2 दिन पहले 21 अगस्त, 2018 को गांव बड़ौता के सरकारी कालेज के पास से बाइक सवार को काबू कर गन प्वाइंट पर 26 हजार रुपए, मोबाइल, ए.टी.एम. कार्ड व कागजात छीन लिए थे। मामले को लेकर मूलरूप से यू.पी. के जिला शामली के गांव कैराना निवासी हाजी जरिक ने पुलिस में मुकद्दमा दर्ज करवा रखा था।

उसने बताया था उसने समालखा में अमरूद का बाग ले रखा है। वह 21 अगस्त, 2018 के अपनी बाइक पर अपने भतीजे आश मोहम्मद से मिलने के लिए लाठ गांव में जा रहा था। जब वह गोहाना बाईपास पर बड़ौता के सरकारी कालेज के पास पहुंचा था तो इसी दौरान 2 युवकों ने उसकी बाइक को रुकवा कर लूटपाट की थी। ए.एस.जे. राजेश मल्होत्रा की अदालत ने विक्रम व रविंद्र को लूट के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 7-7 साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
 

Isha