युवक पर जानलेवा हमला करने वालों को 7-7 साल की कैद

9/10/2019 12:21:07 PM

सोनीपत (स.ह.): जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने युवक पर पेचकस से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी 2 सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 7-7 साल की कैद व 6000-6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गोहाना के गौतम नगर निवासी रितेश ने 7 अक्तूबर 2017 को पुलिस को बताया था कि वह अपने पिता के साथ किसी काम से शहर की तरफ जा रहा था।

जब वह पड़ोस में रहने वाले आशीष के घर के पास पहुंचे थे तो आशीष व उसके भाई अमित ने कुछ समय पहले हुई कहासुनी की रंजिश में उसे पकड़ लिया था। वह उनसे छुड़वाने का प्रयास करने लगा था तो अमित ने उसके पेट में पेचकस से वार कर दिया था। उसके पिता व अन्य लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया था। जिस पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। उसे गंभीर हालत के चलते अस्पताल में ले जाया गया। 

जहां से खानपुर कलां मैडीकल अस्पताल रैफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बाद में दोनों आरोपियों को गिर तार कर लिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने दोनों युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दोनों पर 6000-6000 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर 3 माह ही अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

Isha