मुरथल टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर

12/19/2017 4:43:47 PM

चंडीगढ़/सोनीपत: मुरथल में बने भागन टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। टोल प्लाजा को गैर-कानूनी बताया गया है जिसमें 5 दिसम्बर, 2008 की नोटिफिकेशन को आधार बनाया गया है। संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को 21 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि मुरथल में बने भागन टोल प्लाजा को हटाया जाए। सितम्बर, 2017 में यह टोल प्लाजा बना था।

सम्बंधित नोटिफिकेशन को आधार बनाते हुए याचिका में कहा गया है कि क्लाज 8 (1) के तहत म्युनिसिपल या लोकल टाऊन एरिया के 10 किलोमीटर में कोई टोल प्लाजा नहीं बन सकता। वहीं क्लाज 8 (2) के अनुसार कोई भी टोल प्लाजा मौजूदा टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं बन सकता। याचिका में करनाल के घरौंडा में बने टोल प्लाजा, पानीपत में बने टोल प्लाजा में पहले से स्थापित टोल प्लाजा को आधार बनाते हुए भागन गांव में बनाए गए टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग रखी गई है।