मां-बेटे व 2 भाइयों सहित 5 को उम्रकैद

10/31/2018 10:16:33 AM

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने चचेरे भाई की हत्या व ताऊ की हत्या के प्रयास में दोषी मां-बेटे, 2 भाइयों समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचों पर 28-28 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जानकारी के अनुसार 3 सितम्बर 2015 को गांव सबौली में जमीनी के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने चचेरे भाई राजेश की हत्या कर दी थी, जबकि ताऊ हवा सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 

इस बारे में कुंडली थाना में मुकद्दमा दर्ज किया गया था। इसमें सबौली निवासी सुखबीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई हवा सिंह और भतीजा राजेश कार में सवार होकर घर जा रहा था। इसी दौरान एक वाहन में सवार होकर आए 6 से 7 लोगों ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी रुकवाने के बाद हमलावर युवकों ने दोनों बाप-बेटों पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें राजेश की मौके पर ही मौत हो गई और हवा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।

 इसके बाद घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए नरेला के राजा हरीशचंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए दिल्ली रैफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें 2 भाइयों योगेश व जवाहर पुत्र जयपाल तथा मां-बेटा जिनमें गीता पत्नी बिजेंद्र व उसका बेटा रवि और एक अन्य प्रवेश उर्फ  छोटा शामिल हैं। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को ए.डी.जे. राजेश गुप्ता की अदालत ने पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 28-28 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Rakhi Yadav