किशोरी से दुष्कर्म करने के नाबालिग दोषी को 7 साल कैद

9/25/2018 10:58:33 AM

सोनीपत(ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की स्पैशल अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 7 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है।  

शहर से सटे एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 21 अक्तूबर, 2016 को शिकायत दी थी कि तड़के 4 बजे वह सोकर उठा तो उसकी 15 साल की बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो वह पड़ोस में अपने मामा के घर रह रहे 16 वर्षीय किशोर के कमरे में मिली थी। किशोर मामा के घर उनके पड़ोस में रहता था। जब वह अपनी बेटी को तलाश कर रहे थे तो काफी लोग एकत्रित हो गए थे। 

जब उसकी बेटी को किशोर के कमरे से बरामद किया गया तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। आरोप था कि आरोपी ने उसकी बेटी को अपने कमरे पर बहाने से बुला लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने लड़की का मैडीकल करवाया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। 

किशोरी ने भी निगल लिया था जहर 
घटना के बाद किशोरी ने भी घर आकर जहर निगल लिया था। उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां से उसे पी.जी.आई. रैफर कर दिया गया था।

Rakhi Yadav