चुनाव प्रचार खत्म, प्रचार के लिए आए बाहरी व्यक्तियों को जिला छोडऩे के आदेश

punjabkesari.in Sunday, Oct 20, 2019 - 01:47 PM (IST)

सोनीपत(ब्यूरो): शनिवार को शाम 6 बजे से विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कार्य बंद हो गया है। आज कोई भी प्रत्याशी प्रचार नहीं करेगा। सभी प्रकार के लाऊडस्पीकर बंद हो जाएंगे और प्रचार के लिए अनुमति ली गई गाडिय़ों के परमिट भी रद्द हो जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. अंशज ने कहा कि इसी के साथ ही जिला में सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके भी बंद हो जाएंगे और यह आदेश 21 अक्तूबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। 

इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को जिला छोडऩे के आदेश दिए गए हैं। डा. अंशज ने कहा कि विभिन्न प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अन्य जिलों से कार्यकत्र्ता आए हुए हैं। ऐसे कार्यकत्र्ता भी प्रचार बंद होने के तुरन्त बाद जिला छोड़ दें और स्थानों को चले जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सभी ठहरने के स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर ठहरा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई होगी।

आज चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों  के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टियां फाइनल रिहर्सल के साथ चुनाव सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। डी.सी. ने शनिवार को बीट्स कालेज मोहाना में सभी 6 विधानसभाओं की 24 मतगणना के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी रिटॄनग अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. अंशज ने कहा कि सभी आर.ओ. अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की पोङ्क्षलग पाॢटयों को बूथ अलॉट करते हुए उन्हें मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाते हुए निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के संबंध में दिशा-निर्देश देंगे। जिला की सभी 6 विधानसभाओं की पोङ्क्षलग पाॢटयों की बीट्स कालेज मोहाना में फाइनल रिहर्सल करवाई जाएगी। रिहर्सल के उपरांत पोङ्क्षलग पाॢटयों को ई.वी.एम. मशीनें, वी.वी.पैट मशीनें तथा अन्य चुनाव सामग्री देकर बसों के माध्यम से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद सभी पोङ्क्षलग पाॢटयां निर्धारित बसों के माध्यम से वापस उसी स्थान पर पहुंचेंगी जहां से उन्हें सामान दिया जाएगा। यहां ई.वी.एम. मशीनें व अन्य चुनाव सामग्री जमा की जाएगी।

मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों के बूथ के लिए हिदायतें जारी 
जिला मैजिस्ट्रेट ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेशों दिए कि मतदान के दिन राजनीतिक दल या अन्य प्रत्याशी पोङ्क्षलग स्टेशन की 200 मीटर की परिधि में बूथ नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा एक उम्मीदवार एक ही बूथ बना सकता है। प्रत्येक बूथ में एक टेबल व दो कुॢसयां, छाया के लिए एक छाता/तिरपाल/कपड़ा लगाया जा सकता है। उम्मीदवार को बूथ लगाने से पहले संबंधित रिटॄनग अधिकारी को लिखित में पोङ्क्षलग स्टेशन व बूथ नम्बर की जानकारी देनी होगी। साथ ही उम्मीदवार को स्थानीय अधिकारी, निगम, नगरपालिका, जिला परिषद, नगर क्षेत्र की समितियां, पंचायत समितियां से लिखित में अनुमति लेनी होगी। ये सभी अनुमति पत्र बूथ में बैठे प्रतिनिधियों के पास होना जरूरी है जोकि पुलिस अथवा चुनाव अथॉरिटी को मांग करने पर दिखानी होगी।


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Edited By

vinod kumar

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